Vidhwa Pension List UP: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY UP) पोर्टल को विकसित किया हैं, जहां पर आप निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन‚ वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन लिस्ट‚ ऑनलाइन आवेदन‚ आवेदन की स्थिति और पेंशन सम्बन्धित अन्य जानकारी को प्राप्त को कर सकते हैं।
इस लेख में हम जानेंगे कि यूपी विधवा पेंशन लिस्ट 2025-26 कैसे देखें? और इसके साथ ही योजना की पात्रता‚ आवश्यक दस्तावेज‚ लाभ‚ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और हेल्पलाइन विवरण के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
Vidhwa Pension List UP कैसे देखें?
उत्तर प्रदेश में “विधवा पेंशन” योजना के लाभार्थी नई सूची में अपना नाम चेक करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया फॉलो करें:
- सबसे पहले‚ आप आधिकारिक पोर्टल https://sspy-up.gov.in/ पर जाएं।
- इसके बाद‚ होमपेज पर मेन्यू वार में “निराश्रित महिला पेंशन” योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- अब आप नीचे स्क्रॉल करें और पेंशनर सूची सेक्शन में “पेंशनर सूची (2025-26)” विकल्प पर क्लिक करें।

- क्लिक करने के बाद आप एक नये पेज पर पहुंच जाएंगे‚ जहां आपको अपने जनपद, विकास खण्ड और ग्राम पंचायत का चुनाव करना होगा।

- अब आपके सामने Quarter Wise कुल पेंशनर्स और कुल धनराशि (रू0) का विवरण खुल जायेगा‚ फिर आपको पेंशनर्स की संख्या पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आपके सामने पूरे गांव की निराश्रित महिला पेंशनर लिस्ट प्रदर्शित हो जाएगी‚ उसे चेक कर सकते हैं।

इस लिस्ट में रजिस्टार संख्या‚ पेंसनर्स का नाम, पिता का नाम, लिंग‚ आयु‚ वर्ग‚ मोबाइल नंबर, पेंसनर्स का पता, धनराशि और ट्रांजैक्शन की स्थिति से सम्बन्धित सभी जानकारी मिलेगी।
निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन क्या है?
उत्तर प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन योजना महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक ऐसी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की गरीब विधवा महिलाओं को हर महीने 1000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वह अपनी रोजाना जरूरतों को पूरा कर सकें।
पात्रता
निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता निम्नलिखित दी गई हैं:
- आवेदिका महिला उत्तर प्रदेश की निवासी होना चाहिए।
- आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदिका की वार्षिक आय ₹2.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आवेदिका का पति किसी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नम्बर
विधवा पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले, आप निराश्रित महिला पेंशन योजना के आधिकारिक पोर्टल – sspy-up.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद आप मेन्यू वार में “निराश्रित महिला पेंशन” योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने निराश्रित महिला पेंशन योजना का पेज खुल जाएगा, जहां आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने निराश्रित महिला पेंशन योजना का फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होगें:
स्टेप्स 1 – व्यक्तिगत विवरण
- यहां आपको अपना जनपद, निवासी, तहसील, आवेदिका का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पति का नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पूरा पता इत्यादि।

स्टेप्स 2 – बैंक का विवरण
- यहां आपको अपना बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड इत्यादि।

स्टेप्स 3 – आय का विवरण
- यहां आपको तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, तथा तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र क्रमांक इत्यादि।

स्टेप्स 4 – दस्तावेज अपलोड करें

- यहां आपको आवेदक का पासपोर्ट के आकार की रंगीन फोटो, जन्मतिथि या आयु प्रमाण पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि अपलोड करें।
- इसके बाद आपको घोषणा “Declaration” पर चेक बॉक्स पर टिक करके कैप्चा कोड दर्ज कर “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आपके निराश्रित महिला पेंशन योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रकिया सफलतापूर्ण पूर्ण हो जाएगी।
हेल्पलाइन विवरण
विभाग का नाम | महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
टोल-फ्री नंबर | 18004190001 |
ईमेल आई०डी० | widowpensionmahilakalyan[at]gmail[dot]com |