एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल – SSPY UP
उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित सभी पेंशन योजनाओं जैसे – वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) और दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन को एक ही पोर्टल पर सूचीबद्ध किया गया है। इस पोर्टल को एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY UP) कि नाम से लॉन्च किया गया है।
इस पोर्टल के माध्यम से आप पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन करने के साथ ही‚ पेंशन सूची‚ आवेदन की स्थिति और भुगतान की स्थिति आदि को चेक कर सकते हैं।
पेंशन योजना लेटेस्ट अपडेट्स
प्राप्त जानकारी के अनुसार‚ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 7377 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है और निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 4073 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
यूपी की राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में निराश्रित महिला पेंशन योजना में पेंशन राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में पेंशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं‚ तो आप एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) और दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया के बारे में सम्पूर्ण जानकारी निम्न प्रकार है:
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले, आप वृद्धावस्था पेंशन योजना के आधिकारिक पोर्टल – sspy-up.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद आप मेन्यू वार में “वृद्धावस्था पेंशन” योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने वृद्धावस्था पेंशन योजना का पेज खुल जाएगा, जहां आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण और आय का विवरण भरना होगा।
- इसके बाद आपको मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज (Document) अपलोड करें।
- अंत में आपको “Declaration” पर टिक करके कैप्चा को दर्ज कर “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यूपी निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले, आपको यूपी विधवा पेंशन के आधिकारिक पोर्टल (SSPY UP) https://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद आप मेन्यू वार में “निराश्रित महिला पेंशन” योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने निराश्रित महिला पेंशन योजना का पेज खुल जाएगा, जहां आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने विधवा पेंशन योजना का फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण और आय का विवरण भरना होगा।
- इसके बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेज़ (Document) अपलोड करें।
- अंत में आपको “Declaration” पर टिक करके कैप्चा को दर्ज कर “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग/ कुष्ठावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले, आप यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के आधिकारिक पोर्टल – sspy-up.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद आप मेन्यू वार में “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने यूपी दिव्यांग पेंशन योजना का पेज खुल जाएगा, जहां आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने दिव्यांग पेंशन योजना का फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण‚ आय का विवरण और दिव्यांगता का विवरण भरना होगा।
- इसके बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेज़ (Document) अपलोड करें।
- अंत में आपको “Declaration” पर टिक करके कैप्चा को दर्ज कर “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पेंशन आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
अगर आपने किसी भी पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया है‚ और अब उसकी आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते हैं‚ तो इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- सबसे पहले, आप UP एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की ऑफीसियल वेबसाइट – sspy-up.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद आप मेन्यू वार में उस पेंशन योजना के लिंक पर क्लिक करें‚ जिसकी आवेदन स्थिति चेक करना चाहते हैं।
- अब आपके सामने उस पेंशन योजना का पेज खुल जाएगा, जहां आपको “आवेदक लॉगिन” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद पंजीकृत आवेदकर्ता लॉगिन सेक्शन में पेंशन योजना का चयन करें‚ जिसका स्टेट्स चेक करना है।
- फिर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके “Send OTP” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके कैप्चा कोड डालकर लॉग-इन करें।
- अब आप अपने प्रोफाइल डैशबोर्ड में अपनी पेंशन आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश के नागरिक किसी भी पेंशन योजना का आवेदन करने से पहले उसकी पात्रता की जांच जरूर कर लें, नीचे सभी पेंशन योजनाओं की पात्रता मानदंडों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी गई है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Yojana)
इस योजना के तहत राज्य के ऐसे नागरिक‚ जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। उनको सरकार द्वारा 1000 रूपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों को पूरा करना होगा:
1- आयु सीमा: न्यूनतम आयु 60 वर्ष होना अनिवार्य है।
2- वार्षिक आय: ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम वार्षिक आय: ₹46,080 और नगर क्षेत्र में अधिकतम वार्षिक आय: ₹56,460
3- मासिक पेंशन: ₹1,000 प्रतिमाह
4- आवश्यक दस्तावेज: आवेदक का आधार कार्ड‚ पासपोर्ट साइज फोटो‚ आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक
निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow Pension Yojana)
इस योजना के तहत राज्य की विधवा महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा 1000 रूपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड हैं:
1- आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष वर्ष होना अनिवार्य है। (केवल विधवा महिलाऐं)
2- वार्षिक आय: अधिकतम वार्षिक आय: ₹2.00 लाख रूपये
3- मासिक पेंशन: ₹1,000 प्रतिमाह
4- आवश्यक दस्तावेज: आवेदक का आधार कार्ड‚ पासपोर्ट साइज फोटो‚ आय प्रमाण पत्र‚ बैंक खाता और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
दिव्यांग और कुष्ठ रोग पेंशन योजना
इस योजना के तहत राज्य के दिव्यांग और कुष्ठ रोग वाले लोगों को जीवन यापन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्रता मानदण्ड निम्नलिखित हैं:
पेंशन | आयु सीमा | आय वार्षिक | विकलांगता / कुष्ठ रोग का प्रतिशत | मासिक पेंशन |
---|---|---|---|---|
दिव्यांग पेंशन | न्यूनतम 18 वर्ष | (ग्रामीण) अधिकतम: ₹46,080 (शहरी) अधिकतम: ₹56,460 | न्यूनतम: 40 प्रतिशत अधिकतम: 100 प्रतिशत | ₹1,000 |
कुष्ठ रोग पेंशन | न्यूनतम 18 वर्ष | (ग्रामीण) अधिकतम: ₹46,080 (शहरी) अधिकतम: ₹56,460 | न्यूनतम: 1 प्रतिशत अधिकतम: 100 प्रतिशत | ₹3,000 |
1. दिव्यांग पेंशन के लिए दस्तावेज: आवेदक का आधार कार्ड‚ पासपोर्ट साइज फोटो‚ आय प्रमाण पत्र‚ बैंक खाता और विकलांगता प्रमाण पत्र
2. कुष्ठ रोग पेंशन के लिए दस्तावेज: आवेदक का आधार कार्ड‚ पासपोर्ट साइज फोटो‚ आय प्रमाण पत्र‚ बैंक खाता और कुष्ठ रोग प्रमाण पत्र
पेंशन लिस्ट चेक करने की प्रक्रिया
एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY UP) पर आप सभी पेंशन योजनाओं की लिस्ट चेक कर सकते हैं‚ और पता लगा सकते हैं कि आपका नाम पेंशन सूची में शामिल है या नहीं। पेंशन सूची चेक करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- सबसे पहले‚ आप आधिकारिक पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाएं और उस पेंशन योजना को चुनें‚ जिसकी सूची देखना चाहते हैं।
- इसके बाद उस पेंशन योजना के डैशबोर्ड पर पेंशनर सूची सेक्शन में “पेंशनर सूची (2024-25)” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपको अपना जनपद, विकास खण्ड और ग्राम पंचायत को चुनना होगा।
- अब आपके सामने Quarter Wise कुल पेंशनर्स और कुल धनराशि (रू0) का विवरण खुल जायेगा‚ फिर आपको पेंशनर्स की संख्या पर क्लिक करना होगा।
- आप इस लिस्ट में अपना और अपने पूरे गांव के नाम आसानी से चेक कर सकते हैं।
Visit the Official Portal |
sspy-up.gov.in |
SSPY UP – Help Desk
यदि आप किसी भी पेंशन योजना के बारे में सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गये विवरण के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं:
वृद्धावस्था पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश Phone Number: 0522-3538700 Toll-Free Number: 18004190001 Email: director[dot]swd[at]dirsamajkalyan[dot]in |
निराश्रित महिला पेंशन महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश Toll-Free Number: 18004190001 Email: widowpensionmahilakalyan[at]gmail[dot]com |
दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग Phone Number: 522-2287267 Toll-Free Number: 18001801995 Email: dir[dot]hwd-up[at]gov[dot]in |